114 एनफोर्समेंट नमूनों में से 21 नमूने अमानक एवं 5 नमूने असुरक्षित पाए गए

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शिवगंज (ओमप्रकाश परिहार)। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान के निर्देशानुसार प्रदेश भर में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 21 नमूने अमानक एवं 5 असुरक्षित पाए गए हैं।खाद्य पदार्थों के प्रकरणों में परिवाद न्यायालय में पेश किए जाएंगे । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही के क्षेत्राधिकार में इस वर्ष जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक कल 114 नमूने एनफोर्समेंट के अंतर्गत लिए गए हैं। सीएमएचओ डा दिनेश खराड़ी ने बताया कि गत चार माह में लिए गए 114 एनफोर्समेंट नमूनों में से प्राप्त 63 जांच रिपोर्ट में से 21 नमूने अमानक एवं 5 नमूने असुरक्षित स्तर के पाए गए हैं जिनमें 8 अमानक नमूनों के प्रकरणों में संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जिनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद दर्ज करवाए जाएंगे । फर्म जिनके नमूने लिए

मेसर्स वैष्णव मिष्ठान भंडार गोयली चौराहा सिरोही खाद्य पदार्थ कलाकंद खोया बेस्ड अमानक, मां जगदंबा स्टोर पुराना बस स्टैंड जावाल खाद्य पदार्थ ब्रांड गोदारा अमानक, होटल जय बाबा रामदेव , पिंडवाड़ा खाद्य पदार्थ पनीर अमानक,जेपीके सुपर बाजार प्राइवेट लिमिटेड बस स्टैंड रोड सिरोही खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर देरानी जेठानी ब्रांड असुरक्षित,खुशबू डेरी पिंडवाड़ा खाद्य पदार्थ दही खुला अमानक, वेदांश शॉपिंग सेंटर पिंडवाड़ा खाद्य पदार्थ घी ब्रांड श्री भैरव सरस अमानक,मखन भोग जोधपुर मिष्ठान भंडार अनादर चौराहा सिरोही खाद्य पदार्थ मीठा मावा खोया बेस्ड अमानक पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश प्रजापत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अमानक प्रकरणों में ₹500000 तक का जुर्माना एवं असुरक्षित प्रकरणों में 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा एवं 10 लख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

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Author: a1khabarfast

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